प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2025 | PM Fasal Bima Yojana 2025 | Mukta Computer

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2025 | PM Fasal Bima Yojana 2025

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) 2025 — किसानों को फसल हानि से आर्थिक सुरक्षा

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) किसानों को प्राकृतिक आपदा, सूखा, बाढ़, कीट या अन्य जोखिमों से होने वाले फसल नुकसान के खिलाफ आर्थिक सुरक्षा देने के लिए चलाई जाती है। यह योजना छोटे व सीमांत किसानों की आय सुरक्षा तथा कृषि के दीर्घकालिक स्थायित्व को ध्यान में रख कर लागू की गई है।

योजना का उद्देश्य

PMFBY का मुख्य उद्देश्य किसानों को फसल हानि पर त्वरित मुआवजा उपलब्ध कराना और कृषि को जोखिम-प्रबंधन के तहत लाना है। इससे किसान आत्मविश्वास के साथ खेती कर सकेंगे और ऋण-दायित्वों को समय पर पूरा कर पाएंगे।

कौन-कौन सी फसलें कवर होती हैं?

  • खरीफ फसलें (जैसे: धान, मक्का, बाजरा आदि)
  • रबी फसलें (जैसे: गेंहू, ज्वार, आलू आदि)
  • वार्षिक/वाणिज्यिक फसलें जहाँ प्रावधान हो

प्रीमियम दरें (सामान्य दिशानिर्देश)

फसल प्रकार किसान का प्रीमियम (approx.)
खरीफ फसल ~ 2% (कृषि मूल्य के अनुसार)
रबी फसल ~ 1.5%
वार्षिक/वाणिज्यिक फसल ~ 5%

कितना कवरेज मिलता है?

कवरेज राज्य और फसल के अनुसार बदलता है — सामान्यतः फसल नुकसान के मूल्य के हिसाब से मुआवजा दिया जाता है। कई राज्यों में ₹2 लाख तक या उससे अधिक का कवरेज उपलब्ध है (फसल/क्षेत्र के नियमों पर निर्भर)।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • किसान पंजीकरण / भूमि रिकॉर्ड (Farmer ID / Kisan ID)
  • बैंक पासबुक (DBT के लिए)
  • फसल का विवरण और खेत का सर्वे नंबर
  • मोबाइल नंबर

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें (Step-by-Step)

  1. अपने राज्य के कृषि/बीमा पोर्टल या राष्ट्रीय पोर्टल पर जाएँ — उदाहरण: pmfby.gov.in / राज्य पोर्टल।
  2. नए किसान के रूप में रजिस्ट्रेशन करें या अपने Kisan ID से लॉगिन करें।
  3. अपनी फसल (खरीफ/रबी), खेत का विवरण और बैंक खाता भरें।
  4. प्रासंगिक दस्तावेज़ अपलोड करें और प्रीमियम का भुगतान करें (यदि ऑनलाइन विकल्प उपलब्ध हो)।
  5. आवेदन सबमिट करने के बाद रसीद/acknowledgement निकालें।

क्लेम प्रक्रिया (Claim Settlement)

फसल हानि होने पर किसान को राज्य सहायक दल/बीमाकर्ता द्वारा सर्वे के बाद क्लेम भुगतान मिलता है। क्लेम फसल-निरीक्षण और सर्वे रिपोर्ट के आधार पर calculate किया जाता है। क्लेम समय पर मिलने के लिए जरूरी है कि सर्वे और दस्तावेज सही हों।

महत्वपूर्ण बातें

  • रजिस्ट्रेशन हर सीजन (खरीफ/रबी) में करना होता है।
  • समय पर प्रीमियम का भुगतान आवश्यक है — अन्यथा कवरेज नहीं मिलेगा।
  • किसान अपने नज़दीकी कृषि विस्तार अधिकारी या CSC केंद्र से सहायता ले सकते हैं।
  • किसानों के लिए कई राज्य व केंद्र मिलकर प्रीमियम सब्सिडी साझा करते हैं — इसलिए प्रीमियम स्थानीय स्तर पर कम हो सकता है।

किसान कहाँ संपर्क करें?

  • आधिकारिक वेबसाइट: pmfby.gov.in
  • स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के नज़दीकी कार्यालय
  • CSC (Common Service Center) — नज़दीकी केंद्र

FAQ — अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Q. मैं कब आवेदन कर सकता/सकती हूँ?

A. हर सीजन (खरीफ/रबी) की निर्धारित रजिस्ट्रेशन विंडो में ही आप आवेदन कर सकते हैं — अपनी राज्य सरकार की तिथियाँ देखें।

Q. क्लेम मिलने में कितना समय लगता है?

A. सर्वे और प्रॉसेसिंग के बाद क्लेम कई हफ्तों से कुछ महीनों तक लग सकता है; समय-सीमा राज्य और स्थिति पर निर्भर करती है।

Q. क्या छोटे और सीमांत किसान भी आवेदन कर सकते हैं?

A. हाँ, योजना का उद्देश्य विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को सुरक्षा प्रदान करना है।

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा नेटवर्क है। सही समय पर पंजीकरण, दस्तावेज़ और वाजिब प्रीमियम भुगतान से किसान प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव से आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकते हैं। यदि आप किसान हैं तो अपने राज्य के पोर्टल या नज़दीकी कृषि अधिकारी से आज ही संपर्क करें और PMFBY के लिए आवेदन करें।

लेखक: MuktaComputer टीम | स्रोत: pmfby.gov.in, कृषि विभाग


Disclaimer: यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से है। कृपया आवेदन करने या क्लेम दायर करने से पहले आधिकारिक पोर्टल और स्थानीय विभाग से नवीनतम निर्देश अवश्य देख लें।

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