अलर्ट! पैन-आधार लिंक की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025: निष्क्रिय होने से कैसे बचाएं? || Mukta Computer


अलर्ट! पैन-आधार लिंक की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025: निष्क्रिय होने से कैसे बचाएं?

क्या आपका पैन कार्ड (PAN Card) और आधार कार्ड (Aadhaar Card) लिंक हो चुका है? अगर नहीं, तो यह ब्लॉग पोस्ट आपके लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी है। भारत सरकार ने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है, जिसकी अंतिम समय-सीमा बिल्कुल करीब है।

मुख्य समय-सीमा: 31 दिसंबर, 2025

आयकर विभाग ने पैन-आधार लिंकिंग के लिए 31 दिसंबर, 2025 की अंतिम तिथि निर्धारित की है। इस तारीख तक लिंकिंग न कराने पर आपका पैन कार्ड 1 जनवरी, 2026 से स्वचालित रूप से "निष्क्रिय" (Inoperative) हो जाएगा।

पैन कार्ड निष्क्रिय होने के गंभीर परिणाम

पैन कार्ड केवल एक पहचान पत्र नहीं है, बल्कि यह सभी वित्तीय लेनदेन की कुंजी है। इसके निष्क्रिय होने पर आपको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है:

  • ITR फाइलिंग बंद: आप अपना आयकर रिटर्न (ITR) जमा नहीं कर पाएंगे।
  • बैंक खाते में समस्या: नए खाते खोलने या पुराने खातों के संचालन में दिक्कत आएगी (खासकर ₹50,000 से अधिक के लेनदेन)।
  • उच्च TDS/TCS: बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान आपके लेनदेन पर सामान्य से दोगुनी दर पर टैक्स (TDS/TCS) काटेंगे।
  • रिफंड अटकेंगे: यदि आपका कोई टैक्स रिफंड बकाया है, तो वह जारी नहीं किया जाएगा।
  • निवेश पर रोक: म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार और प्रॉपर्टी खरीद-बिक्री जैसे बड़े निवेश रुक सकते हैं।
क्या विलंब शुल्क (Late Fee) देना होगा?
हाँ। पैन-आधार लिंक करने के लिए ₹1,000 का विलंब शुल्क देना अनिवार्य है। यह शुल्क ऑनलाइन भुगतान चालान के माध्यम से भरा जाता है।
PAN-Aadhaar लिंक करने की सरल प्रक्रिया
आप घर बैठे कुछ आसान स्टेप्स में यह काम पूरा कर सकते हैं:
  1. पोर्टल पर जाएं: आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।
  2. स्थिति जांचें: पहले "Link Aadhaar Status" पर क्लिक करके सुनिश्चित करें कि आपका पैन पहले से लिंक नहीं है।
  3. लिंक करें: यदि लिंक नहीं है, तो "Link Aadhaar" विकल्प चुनें।
  4. विवरण भरें: अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें।
  5. शुल्क का भुगतान: ₹1,000 का भुगतान करें (NSDL पोर्टल पर चालान 280 के माध्यम से)।
  6. सत्यापन: भुगतान और विवरण सत्यापित होने के बाद, लिंकिंग अनुरोध सबमिट हो जाएगा। इसमें कुछ दिन लग सकते हैं।
महत्वपूर्ण नोट: सुनिश्चित करें कि आपके पैन और आधार दोनों में व्यक्तिगत विवरण (नाम, जन्मतिथि) पूरी तरह मेल खाते हों। यदि विवरण अलग-अलग हैं, तो आपको पहले किसी एक दस्तावेज़ में सुधार करवाना होगा।
अभी कार्रवाई करें!
यह अंतिम चेतावनी है। 31 दिसंबर 2025 की तारीख का इंतज़ार न करें। आज ही अपने नजदीकी लोकसेवा केंद्र /चॉइस सेंटर/सामान्य सेवा केंद्र जाकर पैन-आधार लिंक करके वित्तीय परेशानियों से बचें और अपने दस्तावेज़ सक्रिय रखें।

नोट: यह जानकारी वर्तमान सरकारी दिशानिर्देशों पर आधारित है। नवीनतम अपडेट्स के लिए कृपया आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट देखें।
  1. लेखक: Mukta Computer's टीम | स्रोत : https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/


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